30/01/2026 – आज विषय भारत का संविधान भाग 6 राज्य अनुच्छेद 173

संविधान ही जीवन है
जय संविधान


LIVE संविधान संरक्षक संघ पाठशाला
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🇮🇳 संविधान संरक्षक संघ 🇮🇳


*भारत का संविधान* की लाइव चर्चा में *हम भारत के लोगों का*

🙏स्वागत है🙏

30/01/2026 दिन – शुक्रवार
08:00pm

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इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों की संवैधानिक समझ को विकसित करना है।

आइए इस मुहिम का हिस्सा बनकर इसे सफल बनाएं।

🧭पाठशाला शुरू होने का समय🧭
शाम 8:00 से 8:20 बजे तक संविधान की उद्देशिका और संविधान में दिये गये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संकल्प पत्र के रूप में पाठन करके समझना
8:20 से 9:00 बजे तक संबन्धित अनुच्छेद पर चर्चा
9:00 से 9:30 बजे तक चर्चा किए गये अनुच्छेद पर प्रश्न उत्तरी
9:30 से 9:55 तक आईपीसी की धारा की चर्चा
10:00 राष्ट्रीय संविधान गीत के साथ पाठशाला का समापन।
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आज का विषय
भारत का संविधान
भाग (6)
राज्य

अध्याय 3—-राज्य का विधान-मंडल
साधारण अनुच्छेद (173)

राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता—
कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब–

²[(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]

(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
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अध्याय (12)
पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां धारा(194)

आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच करेगी और रिपोर्ट करेगी

(1) जब किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या किसी अन्य द्वारा या किसी जानवर द्वारा या मशीनरी द्वारा मार दिया गया है या किसी दुर्घटना से, या उचित संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वह तुरंत इसकी सूचना निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देगा जो जांच करने के लिए सशक्त है, और, जब तक कि अन्यथा बनाए गए किसी नियम द्वारा निर्देशित न किया गया हो। राज्य सरकार, या जिला या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उस स्थान पर जाएगी जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है, और वहां, पड़ोस के दो या अधिक सम्मानित निवासियों की उपस्थिति में, जांच करें, और मृत्यु के स्पष्ट कारण की एक रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें शरीर पर पाए जाने वाले घावों, फ्रैक्चर, चोट और चोट के अन्य निशानों का वर्णन हो, और यह भी बताया जाए कि किस तरीके से, या किस हथियार या उपकरण से ( यदि कोई हो), तो ऐसे निशान लगाए गए प्रतीत होते हैं।
(2) रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों, या उनमें से जितने भी सहमत हों, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, और चौबीस घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा।
(3) जब—
(i) इस मामले में एक महिला द्वारा अपनी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या करना शामिल है; या
(ii) मामला किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर किसी भी परिस्थिति में मृत्यु से संबंधित है, जिससे यह उचित संदेह पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में अपराध किया है; या
(iii) मामला एक महिला की शादी के सात साल के भीतर मृत्यु से संबंधित है और महिला के किसी रिश्तेदार ने इस संबंध में अनुरोध किया है; या
(iv) मृत्यु के कारण के संबंध में कोई संदेह है; या
(v) पुलिस अधिकारी किसी अन्य कारण से ऐसा करना समीचीन समझता है, वह ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित कर सकती है, शव को उसकी जांच के लिए निकटतम सिविल को अग्रेषित करेगा। सर्जन, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अन्य योग्य चिकित्सा व्यक्ति, यदि मौसम की स्थिति और दूरी सड़क पर इस तरह के सड़न के जोखिम के बिना इस तरह से आगे बढ़ने की बात स्वीकार करती है जिससे ऐसी परीक्षा बेकार हो जाएगी।
(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेटों को जांच करने का अधिकार है, अर्थात्, कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
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हमारा अभियान , हर घर संविधान
🇮🇳🙏 जय संविधान 🙏🇮🇳

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